House Rent Allowance: अगर आप नौकरीपेशा कर्मचारी हैं और किराये के मकान में रहते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता (एचआरए) जरूर मिलता होगा. मकान किराया भत्ते (House Rent Allowance- HRA) पर आप इनकम टैक्स छूट (Tax Rebate) में लाभ पा सकते हैं. एचआरए पर छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत मिलती है. जो लोग खुद के घर में रहते हैं उन्हें मिलने वाले एचआरए पर टैक्स लगता है.
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर-ITR) भरते समय आप एचआरए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. किराये के घर की रेन्ट स्लिप जमा करने पर आपके वेतन पर HRA टैक्स पर छूट मिलती है. आप एचआरए का पूरा या आंशिक फायदा ले सकते हैं. HRA पर टैक्स छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन नंबर भी देना होता है क्योंकि किराया मकान मालिक की आमदनी होता है.
कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक अपना पैन नंबर देने के लिए तैयार नहीं होता है. या मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं होता है. ऐसे में बिना मकान मालिक के पैन कार्ड के आप टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा सकते हैं. टैक्सेबल आमदनी की गणना एचआरए को कुल इनकम से घटाकर की जाती है.